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हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स- हरियाणा में इन बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जानिये क्या है योजना ?

हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2022 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। यह योजना कनेक्टेड और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।


यह जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण)कृषि उपभोक्ता और सरकारी,ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।


उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं। फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा।


उन्होंने आगे यह भी अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता है तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। इस योजना का लाभ उठाने का अवसर राज्य के लगभग 2240985 उपभोेक्ताओं को मिलेगा जिसमें 24479 सरकारी उपभोक्ता भी शामिल हैं तथा विभाग का लगभग 1834 करोड़ का ब्याज माफ किया जा सकता हैं। यह योजना 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी।

Avinash Kumar Singh

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