Categories: कुछ भी

सुरक्षित हरियाणा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी नियमा अनुसार कार्यवाही- डीसी यशपाल

फरीदाबाद, 1 जून। महामारी अलर्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंगलवार को जिला प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया । इस अभियान के तहत 3:30 बजे के पश्चात बाजारों में दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को चेतावनी देकर उनकी दुकानें बंद करवाई गई और कहा कि सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमा अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । मंगलवार को सबसे ज्यादा कार्रवाई ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में की गई।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशपाल ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आज मंगलवार को दोपहर बाद 3:00 बजे के बाद इंसीडेंट कमाण्डर इन्द्रजीत कुल्हड़िया ने ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में दुकानों को बन्द करवाकर सख्त चेतावनी भी दी।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि वह दुकान जो बिल्कुल अलग अलग है वह दिन भर खुले रहेंगे और रात्रि कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी । उन्होंने कहा कि नेहरू ग्राउंड वह लोहा मंडी भी इसी तरह खुली रहेंगी । इसके अतिरिक्त सभी दुकाने सुबह 9:00 बजे से बाद दोपहर 3:00 बजे तक निम्नलिखित शब्दों के साथ खुली रहेंगी ।

इन शर्तों में उन्होंने बताया कि जिन बाजारों में सड़क के दोनों तरफ दुकान में हैं उनमें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को दाएं तरफ की दुकानें तथा मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को बाएं तरफ की दुकानें खुली रहेंगी । दाएं और बाएं का निर्धारण उत्तर एवं पूर्व दिशा में देखते हुए करेंगे । उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी दुकानों को नंबर नहीं दिए गए हैं अतः सम विषम का निर्धारण करना मुश्किल होगा ।

उन्होंने कहा कि सभी दुकानों पर नंबर लगाने में भी काफी वक्त लग जाएगा । उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिसमें दुकानों को नंबर दिए गए हैं उनमें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को चमन नंबर वाली दुकानें तथा मंगलवार बृहस्पति एवं शनिवार को विषम नंबर वाली दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल को सुबह 10:00 बजे से को 6:00 बजे शाम तक खोलने की इजाजत होगी।

उन्होंने कहा कि माल में आगमन और निकासी में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा और प्रति व्यक्ति 25 वर्ग फीट स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पाबंदियां अस्पताल एवं दवाइयों की दुकानों तथा सरकारी कार्यालय पर लागू नहीं होंगी और वह 24 घंटे खुले रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि होटल खोलने की इजाजत होगी लेकिन उसमें स्थित समारोह स्थल रेस्त्रां एवं बार बंद रहेंगे।

ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में दुकानें बंद करवाते हुए कर्मचारी।

उन्होंने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।

साथ ही व्यापारियो बन्धुओं को भी सरकार द्वारा जारी हिदायतो की पालना करके जिम्मेदार नागरिक बनकर कोराना बचाव के भगीदार बने।

Avinash Kumar Singh

A writer by passion | Journalist by profession Loves to explore new things and travel. I Book Lover, Passionate about my work, in love with my family, and dedicated to spreading light.

Recent Posts

Faridabad के DPSG School ने आयोजित किया DPSG Cup, 4000 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

हरियाणा को खिलाड़ियों की भूमि कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के…

1 year ago

अगर देश को बचाना है तो भाजपा को वोट दें:  Faridabad भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर

आप सभी जानते ही हैं अब चुनाव का विगुल बज चुका है।  सभी पार्टियों ने…

1 year ago

Haryana के टैक्सी चालक के बेटे ने Clear किया UPSC Exam, पिता का सपना हुआ पूरा

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा होती है। जिसमें लोगों को…

1 year ago

अब Haryana के इन रूटों पर वंदे भारत समेत कई ट्रेनें दौड़ेंगी 130 की स्पीड से, सफर होगा आसान

हरियाणा सरकार जनता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती है। जिससे कि…

1 year ago